Madhya Pradesh

MP High Court जज ने किया खुलासा, संजय पाठक ने किया था उन्हें फोन

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) के जज ने एक खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें भाजपा के विधायक ने फोन किया था. आइये पूरे मामले को जानतें हैं

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MP News: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) के जज ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि उन्हें भाजपा विधायक ने फोन किया था. ऐसे में उन्होंने खुद को इस केस से दूर कर लिया. पूरा मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ है.

जिसमे अवैध खनन मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने हेतु याचिका दायर की गई थी. 1 सितम्बर को पारित एक आदेश में जस्टिस विशाल मिश्रा द्वारा कहा गया कि भजपा विधायक संजय पाठक ने केस के सिलसिले में उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा कि संजय पाठक ने एक विशेष मामले पर चर्चा करने के लिए मुझे फोन करने की कोशिश की, जिस वजह से मैं इस रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं. इसलिए, जस्टिस विशाल मिश्रा ने,

इस मामले से खुद को अलग कर लिया है और इस पूरे मामले को किसी अन्य पीठ के सामने सूचीबद्ध करने के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने रखने का आदेश दिया है. न्यायालय ने कहा, इस पूरे मामले को उचित पीठ के पास सूचीबद्ध करने के लिए इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए.

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यह है पूरा मामला

आशुतोष दीक्षित द्वारा अवैध खनन को लेकर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) भोपाल का रुख किया था. जिसके बाद कोई कार्रवाई नही की गई तो उन्होंने ईओडब्ल्यू पर कोई एक्शन न लेने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट का रुख किया. दीक्षित ने दलील में कहा कि ईओडब्ल्यू ने समयबद्ध अवधि के भीतर जांच करने में विफल रहा.

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जिसके बाद संजय पाठक ने इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए हाई कोर्ट में एक आवेदन दायर किया जिसमे कहा गया कि उनकी भी बात सुननी चाहिए. हालांकि इस रिट याचिका में पाठक पक्षकार नही थे.

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